वकील की लगातार गैरहाजिरी पर हाईकोर्ट सख्त, आरोपी को मिलेगा मुफ्त सरकारी अधिवक्ता
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील की लगातार अनुपस्थिति पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि किसी अधिवक्ता की बार-बार गैरहाजिरी के कारण न्यायिक प्रक्रिया बाधित नहीं हो सकती।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी का अधिवक्ता 10 जून 2025 से लगातार पेश नहीं हो रहा है। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी को निःशुल्क सरकारी अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाए, ताकि मामले की सुनवाई में और देरी न हो तथा उसे न्याय मिलने में कोई बाधा न आए।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जा सकता और सभी पक्षों को समय पर सुनवाई सुनिश्चित करना न्यायालय की प्राथमिकता है। मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी।






