महिलाओं के नाम जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क में 50% छूट, सरकार ने जारी की अधिसूचना
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब महिलाओं के नाम पर जमीन या अन्य अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
नई व्यवस्था के तहत अब महिलाओं के नाम होने वाली संपत्ति रजिस्ट्री पर 4 प्रतिशत के बजाय केवल 2 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर यह निर्णय लिया गया है। सरकार के अनुसार, इस योजना से महिलाओं को अपने नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और वे आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
सरकार ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को भी राहत देते हुए 25 लाख रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी आ सकती है और महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने का चलन बढ़ेगा।






