बलौदाबाजार हिंसा मामले में अमित बघेल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता, कई एफआईआर और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।
बताया जा रहा है कि 10 जून 2024 को बलौदाबाजार में हुए उग्र प्रदर्शन, आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में अमित बघेल पर कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि घटना में सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था और मामले की जांच लगातार जारी है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में कई एफआईआर दर्ज हैं और आरोपों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, इसलिए जमानत देने का आधार नहीं बनता।
इससे पहले भी निचली अदालत में अमित बघेल की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। पुलिस इस मामले में लगातार पूछताछ और तकनीकी जांच कर रही है तथा अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।






